कानूनी जानकारी

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    Metropolitan Magistrates: Functions, Powers and Punishment || मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स के कार्य, अधिकार और सजा

    भारत में न्यायपालिका की संरचना में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स अदालतें अपराध न्यायालयों के दूसरे सबसे निचले स्तर पर स्थित हैं। ये अदालतें भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPc) की धारा 16 के तहत स्थापित की जाती हैं। इस धारा के अनुसार, प्रत्येक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में उतनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स अदालतें स्थापित की जाएंगी, जितनी राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद, एक अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करेगी। मेट्रोपॉलिटन अदालतें उन स्थानों पर स्थापित की जाएंगी जहां 10 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या हो। इन अदालतों का क्षेत्राधिकार पूरे मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में होता है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। ये मजिस्ट्रेट्स एक वर्ग के मजिस्ट्रेट होते हैं, जिनकी सामान्य देखरेख जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा…

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    IPC section 365 Questions and Answer

    Mock Test on Indian Penal Code (IPC) Section 365 Mock Test on Indian Penal Code (IPC) Section 365 Website Name: Mocktesthub.in 1. भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 365 क्या है? a) हत्या से संबंधित b) अपहरण से संबंधित c) धोखाधड़ी से संबंधित d) चोरी से संबंधित 2. धारा 365 के तहत अपहरण की सजा क्या है? a) 3 साल तक की सजा b) 5 साल तक की सजा c) 7 साल तक की सजा d) 10 साल तक की सजा 3. क्या धारा 365 केवल अपहरण से संबंधित है? a) हाँ b) नहीं c) आंशिक रूप से d) परिस्थिति के अनुसार 4. क्या धारा 365 के तहत अपराध जमानती है? a) हाँ b) नहीं c) विशेष अनुमति से d)…

  • भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 365

    भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 365 के तहत किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंधक बनाना या उसका अपहरण करना दंडनीय अपराध है। इस धारा के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को इस इरादे से बंधक बनाता है या उसका अपहरण करता है कि उसे गोपनीय स्थान पर ले जाया जाए या उसे अवैध रूप से बंदी बनाया जाए, तो यह अपराध माना जाता है। सजा: धारा 365 के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर, अपराधी को सात साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। उद्देश्य: इस धारा का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षा प्रदान करना है ताकि उसे जबरन कहीं ले जाने या बंधक बनाए जाने से बचाया जा सके।…